दो शातिर नकबजन पुलिस की गिरफ्त में

इंदौर शहर मे चोरी, लूट, डकैती एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में  अंकुश लगाने एवं आरोपियों की पहचान कर तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में हीरानगर पुलिस द्वारा दुकान में घुसकर चोरी करने वाले 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गयी सम्पत्ति 13000/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त टामी एवं ओला स्कूटर को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 30.11.2024 को सूचनाकर्ता रमेश (परिवर्तित नाम) नि. जिला इन्दौर के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 26.11.2024 की रात के लगभग 12.30 जब मैं अपनी दुकान पर था तब मैं एवं मेरा भाई ताला लगाकर चले गया। अगले दिन सुबह लगभग 10.00 बजे मेरे पास के दुकान वाले ने सूचना दी की आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ दुकान पर गया तो देखा की दुकान की शटर के दोनो ताले टूटे हुये थे। बाद मैं तथा मेरे भाई ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो गल्ले के 25,000/- रूपये रखे थे जो नहीं मिले तथा फ्रीज में रखे खाने पीने का समान नहीं था।

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कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया।फरियादी की रिपोर्ट पर से तत्काल थाना हीरानगर पर अपराध धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये तत्काल थाना प्रभारी हीरानगर द्वारा पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया जाकर, घटना स्थल के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज चेक किये तथा संदेहियों से पूछताछ की। इसी कड़ी में दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सी.सी.टी.व्ही में दिखाई दे रहे संदिग्ध हाल मे कनकेश्वरी ग्राउण्ड के पास खड़े है, जिस पर से तत्काल पुलिस टीम का गठन किया टीम ने जाकर मुखबिर के बताये स्थान एवं उसके हुलिये से अवगत कराकर बताये स्थान पर रवाना किया गया, जहां पर 02 व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़े थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा गया उनके नाम पता पूछने पर * उन्होंने बबलू सोनी एवं दिलीप बलाई बताया।

आरोपी से उक्त अपराध के सम्बंध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने दिनांक 26/11/2024 को दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित करना कबूला। आरोपियों के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही कर उनके कब्जे से 13000/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त टॉमी एवं ओला स्कूटर बरामद की। आरोपी से उक्त घटना के अतिरिक्त अन्य घटनाओ के संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है। जिससे अन्य घटनाओं के संबंध में भी खुलासा होने की संभावना है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम। दिलीप पिता सुखलाल बलाई उम्र 43 साल नि. 169 सुंदर नगर मावलीय नगर थाना एम.आई.जी. जिला इंदौर।  बबलू पिता मनोहर लाल सैनी उम्र 37 वर्ष नि. 23-ए अखण्ड नगर थाना एरोड्रम जिला इंदौर।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. पी.एल. शर्मा, उनि. मोहनलाल मालवीय, प्र.आर. बृजेश यदुवंशी, आर. राघवेन्द्र सिंह, आर. जितेन्द्र, आर. जगदीश, आर. विश्वरतन की सराहनीय भूमिका रही है।