रिश्वत लेते हेड कॉन्स्टेबल और उसके साथी को रंगेहाथों गिरफ्तार किया

Head constable and his associate arrested red-handed while taking bribe
Head constable and his associate arrested red-handed while taking bribe

इन्दौर एक महिला आरोपी से उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जेल नहीं भेजने और प्रकरण कमजोर करने के बदले पांच लाख की रिश्वत मांगने के मामले में पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते एक हेड कॉन्स्टेबल और उसके साथी को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने वाले हेड कॉन्स्टेबल का नाम अरुण शर्मा है। व उसके साथी का नाम अय्यूब खान है। अरूण शर्मा इन्दौर के एमआईजी थाने में पदस्थ है। मामले में शिकायत आवेदिका मेघा मंसूरी ने पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय, विपुस्था. लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की थी।

उसने अपनी शिकायत में लोकायुक्त को बताया था कि उसके पति बासिल मंसूरी ने उसके खिलाफ एम.आई.जी. थाने में मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया था जिसकी विवेचना हेड कांस्टेबल अरूण शर्मा द्वारा की जा रही थी उसने जेल न भेजने एवं प्रकरण कमजोर करने के एवज में 5,00,000/-रू. रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रेप कार्रवाई करते आरोपी हेड कांस्टेबल अरूण शर्मा और रिश्वत लेने में उसका साथ देने वाले उसके साथी अय्यूब खान को गिरफ्तार कर लिया। indore police

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लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के अनुसार महिला मेघा मंसूरी ने शिकायत दर्ज कराते बताया था कि पति बासिल मंसूरी ने मेरे खिलाफ एमआईजी थाने में मारपीट का केस दर्ज करवाया है। इसकी विवेचना हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा कर रहे थे। उन्होंने केस कमजोर करने के एवज में पांच लाख की रिश्वत मांगी थी। शिकायत सत्यापन पश्चात सही पाई जाने पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई हेतु योजना बनाई जब हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा ने शनिवार शाम को अपने साथी अय्यूब खान को महिला के फ्लैट पर भेजा। अय्यूब खान ने रिश्वत की राशि 50 हजार रुपए लेकर अरुण शर्मा को दी। तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 और 61 (2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। bribe