तीन वाहनों पर 1 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना

Fine of Rs 1 lakh 32 thousand on three vehicles
Fine of Rs 1 lakh 32 thousand on three vehicles

Indore News: माननीय न्यायालय ने बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस के माल परिवहन करने पर प्रत्येक वाहन पर 44,000 रुपये का जुर्माना किया। पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन के निर्देश पर नियमो के विरुद्ध परिवहन करने वाले वाहनों को जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए चालान प्रस्तुत किया गया था।

दरअसल दिनांक 09/04/24 को शाम 6:15 बजे के लगभग वरिष्ट अधिकारियो के द्वारा सूबेदार सुमित बिलौनिया को सूचना दी गयी कि चौथराम मंडी में कुछ बिना रजिस्ट्रेशन वाहनो के द्वारा माल भरा जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है। कुछ ट्रांसपोर्टर द्वारा चोइथराम मंडी में नये बोलेरो पिकअप वाहनो को रोका हुआ है जिस पर सूबेदार सुमित बिलौनिया व टीम के चौईथराम मंडी में पहुँच कर देखा कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी द्वारा गाड़िया रोक कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की माँग कर रहे थे। जिस पर सूबे सुमित बिलौनिया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में तीन न्यू बोलेरो पिकअप वाहन पर कार्यवाही कर मोटरव्हीकल एक्ट के तहत बिना फिटनेस, बिना रजिस्ट्रेशन, भरे हुए माल का वजन करने से इनकार करने पर वाहन जप्त किये गए थे पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन के निर्देश पर वाहनों को माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए चालान प्रस्तुत करवाया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस के माल परिवहन करने पर प्रत्येक वाहन पर 44,000 रुपये कुल 1 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना किया।