रात 12 बजे तक बंद करना होगा सभी पब और बार

ध्वनि प्रदूषण करने पर खैर नहीं, हुड़दंगियों की रात कटेगी जेल में

All pubs and bars will have to be closed by 12 midnight
All pubs and bars will have to be closed by 12 midnight
इंदौर। शहर में अपराध नियंत्रण एवं नववर्ष के उपलक्ष में आयोजित पार्टियों तथा पब एंड बार के आसपास होने वाले हुड़दंग तथा विवादों के चलते जनता को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर उनके संचालन एवं गतिविधियों की निगरानी के लिए पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया ने क्षेत्र के पब-बार संचालकों-मैनेजरों के साथ बैठक लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाने के निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में ज़ोन-2 क्षेत्र की बैठक में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-2 इंदौर अभिषेक आनंद के साथ ही एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह, एसीपी विजयनगर शिवपाल सिंह कुशवाह, एसीपी परदेशीपुरा भूपेंद्र सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त (कंट्रोल रूम) सुभाष सिंह सहित क्षेत्र के पब-बार संचालक/ मैनेजर/ सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
डीसीपी अभिषेक आनंद ने सभी को निर्देश दिए कि सभी पब एवं बार को निर्धारित समय12 बजे पूरी तरह बंद कर, 12.15 बजे तक पार्किंग को भी खाली करवा लिया जाए।
All pubs and bars will have to be closed by 12 midnight
यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि रात 11.30 बजे के बाद किसी भी नए कस्टमर को सर्विस प्रदाय न की जावे। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक आवाज में डीजे साउंड सिस्टम ना बजाया जाए तथा रात 10 से सुबह 6 तक कोई ध्वनि विस्तारक केंद्र का उपयोग नहीं करें।
बैठक में निर्देश दिए कि 31 दिसंबर एवं नववर्ष की पार्टी के लिए विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है और विवादित कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे।
इसी प्रकार, पब एंड बार तथा उनके बाहर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं और उनका एक्सेस भी रखा जाए। वहां पर कोई भी नशा कर विवाद-झगड़ा ना करें और यदि इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित हो तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए।
पब व बार में नाबालिग को एंट्री नहीं देने एवं एंट्री पर चेकिंग करने तथा किसी को भी अस्त्र-शस्त्र आदि के साथ प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए। पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो और उसमें लाइट हो और उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो।