आकाश विजयवर्गीय बल्ला कांड में दोषमुक्त
इन्दौर पांच साल पुराने इन्द्र के बहुचर्चित बल्लाकांड में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट देव कुमार ने इन्दौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन के तात्कालिक विधायक आकाश विजयवर्गीय को बरी कर दिया है। 5 साल पहले एक रिमूवल कार्रवाई के दौरान तात्कालिक विधायक आकाश विजयवर्गीय ने रिमूवल कार्रवाई करने पहुंचे निगम अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से मारा था। मामले में आकाश विजयवर्गीय सहित दस लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
कोर्ट ने फरियादी के बयान बदलने और साक्ष्यों के अभाव को आधार बनाकर निर्णय सुनाया है। बता दें कि इस मामले में आकाश विजयवर्गीय को जेल भी जाना पड़ा था। 26 जून 2019 को जर्जर मकान पर कार्रवाई के दौरान यह वाक्या हुआ था। प्रकरण सुनवाई में बहस गत सप्ताह पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
प्रकरण सुनवाई के दौरान आकाश विजयवर्गीय के वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि घटना का पेश किया गया वायरल वीडियो एडिटेड है। केस दर्ज करवाने वाले निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस ने भी अपने बयान में पूर्व विधायक द्वारा बल्ले से मारने की बात से इनकार कर दिया था। वहीं वीडियो की फोरेंसिक जांच भी नहीं की गई है। घटना के बाद बीजेपी के तात्कालिक राष्ट्रीय महासचिव और आरोपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय ने बारिश में निगम की कार्रवाई को गलत बताया था और कहा था कि आकाश और निगमायुक्त दोनों कच्चे खिलाड़ी हैं।
source – ems